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Fatehpur News: अंगूठा लगाइए, शादी का अनुदान पाइए...
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फतेहपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब वर-वधू की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि अब विवाह के पूर्व ही दोनों की बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज की जाएगी। इसके बाद ही उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। यह नई व्यवस्था वर्ष के अंत तक लागू होने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में एक लाख प्रति जोड़ा खर्च करती है। इसमें कन्या के बैंक खाते में 51 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि शेष राशि उपहार और विवाह आयोजन पर खर्च की जाती है। इस आयोजन में अक्सर शिकायत मिलती रही है, कि सामूहिक विवाह में वर या वधू के दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार कर दिए जाते हैं। इसे रोकने के लिए शासन ने अब वर-वधू के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश यादव ने बताया कि संशोधित गाइडलाइन अभी नहीं है। नवंबर से शादियों का आयोजन शुरू होगा। तब तक गाइड लाइन आ जाएगी और संबधित कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया जाएगा।
ये हैं पात्रता की शर्तें
कन्या के परिवार की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन में शैक्षिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटो, कन्या की बैंक पासबुक की छायाप्रति और पंजीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे।
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इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में एक लाख प्रति जोड़ा खर्च करती है। इसमें कन्या के बैंक खाते में 51 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि शेष राशि उपहार और विवाह आयोजन पर खर्च की जाती है। इस आयोजन में अक्सर शिकायत मिलती रही है, कि सामूहिक विवाह में वर या वधू के दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार कर दिए जाते हैं। इसे रोकने के लिए शासन ने अब वर-वधू के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश यादव ने बताया कि संशोधित गाइडलाइन अभी नहीं है। नवंबर से शादियों का आयोजन शुरू होगा। तब तक गाइड लाइन आ जाएगी और संबधित कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया जाएगा।
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ये हैं पात्रता की शर्तें
कन्या के परिवार की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन में शैक्षिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटो, कन्या की बैंक पासबुक की छायाप्रति और पंजीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे।
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