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Fatehpur News: झूठा शपथपत्र देने के मामले में जिपं अध्यक्ष को नोटिस

Sat, 12 Aug 2023 01:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Aug 2023 01:10 AM IST
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Notice to the Zip President in case of giving false affidavit
फतेहपुर। उच्च न्यायालय के आदेश पर शिकायतकर्ता संजय सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम अखिलेश पांडेय ने जिला पंचायत अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करके 18 सितंबर को तलब किया है।
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अदालत ने जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में तथ्य छिपाकर गलत हलफनामा दाखिल करने को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह के साथ प्रमुख सचिव पंचायतीरज, राज्य निर्वाचन आयुक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को नोटिस जारी कर 18 सितंबर को तलब किया है। याचिकाकर्ता संजय सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 1396/2023 दाखिल कर अभय प्रताप सिंह पर गलत जाति प्रमाणपत्र और आपराधिक इतिहास छिपाने केे आरोप में निर्वाचन शून्य करने की मांग की थी। 12 जून को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने याची के लगाए गए आरोपों के परीक्षण के लिए उचित फोरम में जाने की सलाह दी थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर याची ने जनपद न्यायाधीश के यहां अधिवक्ता दयाराम के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। एडीजे ने सुनवाई के लिए याचिका एडीजे के यहां भेजी थी। अधिवक्ता की दलीलों सुनने के बाद न्यायाधीश अदालत ने आरोपी के साथ संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 सितंबर को तलब किया है।
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