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Fatehpur News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में भाजपा मंडल अध्यक्ष को नहीं मिली राहत

Tue, 28 Jul 2026 11:47 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2026 11:47 PM IST
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No relief for BJP Mandal President in teenage girl gang-rape case.
असोथर/फतेहपुर। ब्लॉक के भाजपा मंडल अध्यक्ष राम महेश निषाद को वर्ष 2017 के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक अगस्त को सुनवाई होगी।
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असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी दो जून 2017 की शाम घर के पीछे शौच को गई थी। उसका अपहरण हो गया था। किशोरी की मां की ओर से छोट्टन निषाद उर्फ रामशंकर निषाद, इन्द्राज, खटुल, शिव प्रकाश और राम महेश निषाद के खिलाफ अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने छोट्टन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और बाकी आरोपियों को कलीन चिट दी थी।
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किशोरी की मां ने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में दाखिल पुलिस की फाइन रिपोर्ट को चुनौती दी। कोर्ट में दोबारा केस की सुनवाई 2025 से शुरू हुई। गवाहों के बयानों के आधार पर इंद्राज, खटुल, शिव प्रकाश और राम महेश को भी तलब किया। कोर्ट में राम महेश को छोड़कर 18 जुलाई को बाकी चारों को जमानत मिली थी। राम महेश निषाद को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया।
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कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट साक्ष्यों और पीड़िता के न्यायालय में दिए गए बयान प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध माना है। फिलहाल जमानत की सुनवाई पर एक जुलाई की तारीख नीयत की है।
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