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Fatehpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

Sat, 18 Jul 2026 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 11:42 PM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for raping a teenager
फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायालय पास्को के न्यायाधीश महेंद्र कुमार द्वितीय ने शनिवार को सुनाया है।
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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी की मां ने बताया कि 15 वर्षीय पुत्री जंगल से आठ जून 2019 की शाम घर लौट रही थी। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह कस्बा निवासी छोटू रैदास पुत्री का मुंह बांधकर अपहरण कर घर ले गया था। परिजन ने छोटू को डांटकर पुत्री को घर छोड़ने की बात कहकर भगा दिया था।
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छोटू पुत्री को ककरैहा मार्ग में गांव स्थित एक तालाब किनारे ले गया था। पुत्री के साथ दुष्कर्म कर उसे तालाब किनारे छोड़कर भाग आया था। पुत्री ने घर पहुंचकर परिजन को आप बीती बताई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने छह गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है।
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