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Fatehpur News: किसान की हत्या में दोषी को उम्रकैद
Fri, 22 Mar 2024 01:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
Updated Fri, 22 Mar 2024 01:42 AM IST
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- तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त किया
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी के सगे भाई समेत तीन को दोषमुक्त किया है। दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जाफरगंज थाना क्षेत्र के गजईपुर निवासी रामखेलावन किसान था। चकरोड की जगह पर किसान और पड़ोसी शिवबली समेत अन्य लोग मवेशी बांधते थे। मवेशियों के चारा पानी को लेकर 25 अगस्त 2018 को पक्षों के बीच विवाद हो गया था। लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमले में रामखेलावन की मौत हो गई थी।
मृतक की पत्नी जगरानी की ओर से पति की हत्या का शिवबली और उसके भाई रामबली व पारिवारिक रामनारायण, रमाकांत निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे व सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवकिशोर वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने मामले की गुरुवार को अंतिम सुनवाई की।
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कोर्ट ने आरोपियों में शिवबली को दोषी माना। बाकी तीनों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है। उनके खिलाफ कोर्ट ने साक्ष्य नहीं पाए। कोर्ट ने दोषी शिवबली को उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी को अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी के सगे भाई समेत तीन को दोषमुक्त किया है। दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जाफरगंज थाना क्षेत्र के गजईपुर निवासी रामखेलावन किसान था। चकरोड की जगह पर किसान और पड़ोसी शिवबली समेत अन्य लोग मवेशी बांधते थे। मवेशियों के चारा पानी को लेकर 25 अगस्त 2018 को पक्षों के बीच विवाद हो गया था। लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमले में रामखेलावन की मौत हो गई थी।
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मृतक की पत्नी जगरानी की ओर से पति की हत्या का शिवबली और उसके भाई रामबली व पारिवारिक रामनारायण, रमाकांत निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे व सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवकिशोर वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने मामले की गुरुवार को अंतिम सुनवाई की।
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कोर्ट ने आरोपियों में शिवबली को दोषी माना। बाकी तीनों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है। उनके खिलाफ कोर्ट ने साक्ष्य नहीं पाए। कोर्ट ने दोषी शिवबली को उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी को अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।