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Fatehpur News: दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने पर दोषी को उम्रकैद
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फोटो-22-विजयकरन। संवाद
फतेहपुर। दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालने वाले पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने फैसला सुनाकर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कानपुर कर्नलगंज निवासी राजेंद्र सोनकर की पुत्री सुमन सोनकर का प्रेम विवाह 27 जून 2012 को मलवां थाने के कुंवरपुर निवासी विजयकरन के साथ आर्य समाज मंदिर में हुआ था। महिला की 26 जुलाई 2018 को आग से जलकर मौत हो गई थी।
सुमन के भाई अजीत ने बहन के पति, ससुर कल्लू सोनकर, सास शिवकली के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराली बहन से दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर जलाकर मार डाला था।
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प्रकरण की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने ससुर और सास को संदेह होने पर दोषमुक्त करार दिया है। पति को दोषी करार देकर आजीवन कारावास, 65 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सजा से पहले तीनों आरोपी जमानत पर थे।
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कानपुर कर्नलगंज निवासी राजेंद्र सोनकर की पुत्री सुमन सोनकर का प्रेम विवाह 27 जून 2012 को मलवां थाने के कुंवरपुर निवासी विजयकरन के साथ आर्य समाज मंदिर में हुआ था। महिला की 26 जुलाई 2018 को आग से जलकर मौत हो गई थी।
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सुमन के भाई अजीत ने बहन के पति, ससुर कल्लू सोनकर, सास शिवकली के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराली बहन से दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर जलाकर मार डाला था।
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प्रकरण की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने ससुर और सास को संदेह होने पर दोषमुक्त करार दिया है। पति को दोषी करार देकर आजीवन कारावास, 65 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सजा से पहले तीनों आरोपी जमानत पर थे।