फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Life imprisonment to the accused for burning his wife to death for dowry

Fatehpur News: दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने पर दोषी को उम्रकैद

Fri, 05 Sep 2025 12:44 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 05 Sep 2025 12:44 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused for burning his wife to death for dowry
फोटो-22-विजयकरन। संवाद
फतेहपुर। दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालने वाले पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने फैसला सुनाकर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

कानपुर कर्नलगंज निवासी राजेंद्र सोनकर की पुत्री सुमन सोनकर का प्रेम विवाह 27 जून 2012 को मलवां थाने के कुंवरपुर निवासी विजयकरन के साथ आर्य समाज मंदिर में हुआ था। महिला की 26 जुलाई 2018 को आग से जलकर मौत हो गई थी।
विज्ञापन

सुमन के भाई अजीत ने बहन के पति, ससुर कल्लू सोनकर, सास शिवकली के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराली बहन से दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर जलाकर मार डाला था।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रकरण की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने ससुर और सास को संदेह होने पर दोषमुक्त करार दिया है। पति को दोषी करार देकर आजीवन कारावास, 65 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सजा से पहले तीनों आरोपी जमानत पर थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed