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Fatehpur News: संपत्ति के लिए पिता के हत्यारे पुत्र को उम्रकैद

Tue, 29 Jul 2025 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 11:39 PM IST
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Life imprisonment to son who murdered his father for property
फतेहपुर। संपत्ति के लिए पिता के हत्यारोपी पुत्र को कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक काेर्ट संख्या दो के अपर न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अहमदपुर निवासी आत्माराम की घर में 26 मई 2021 को गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुत्री मंजू ने सौतेले भाई दीपक लोधी के खिलाफ पिता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आत्माराम ने दो शादियां की थीं। दोनों पत्नियों की मौत हो चुकी थी। बेटे को शक था कि पिता जमीन बेचकर रुपये बहनों को सौंप देगा। इसी लालच में पिता की हत्या कर दी थी। कोर्ट में कुल नौ गवाह पेश हुए। कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई की। सुनवाई के बाद शाम को फैसला आया।
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