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Fatehpur News: दहेज हत्या में पति, चाचा ससुर को सात साल की सजा
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फतेहपुर। एडीजे कोर्ट नंबर तीन ने दहेज हत्या में पति और चाचा ससुर को सात- साल की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला बिंदकी कोतवाली क्षेत्र का है।
बिंदकी कोतवाली के लंका रोड केवटरा निवासी गंगाराम ने बेटी राजकुमारी की शादी पड़ोस के रहने वाले ओमप्रकाश पुत्र छोटकू की 11 मार्च 2003 में शादी की थी। ससुरालीजन दहेज में रुपयों की मांग करते हुए विवाहिता को प्रताडि़त करते थे। पति ओमप्रकाश, ससुर छोटकू और चाचा ससुर भोला ने विवाहिता का 11 नवंबर 2003 की रात गला घोंटकर मार डाला था। महिला के पिता गंगाराम ने बिंदकी कोतवाली में दहेज हत्या का रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना दौरान ससुर छोटकू की मौत हो चुकी है। एडीजे कोर्ट तीन हरिप्रकाश गुप्ता ने आरोपी पति ओमप्रकाश और चाचा ससुर भोला को सात वर्ष की सजा और 10 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
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बिंदकी कोतवाली के लंका रोड केवटरा निवासी गंगाराम ने बेटी राजकुमारी की शादी पड़ोस के रहने वाले ओमप्रकाश पुत्र छोटकू की 11 मार्च 2003 में शादी की थी। ससुरालीजन दहेज में रुपयों की मांग करते हुए विवाहिता को प्रताडि़त करते थे। पति ओमप्रकाश, ससुर छोटकू और चाचा ससुर भोला ने विवाहिता का 11 नवंबर 2003 की रात गला घोंटकर मार डाला था। महिला के पिता गंगाराम ने बिंदकी कोतवाली में दहेज हत्या का रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना दौरान ससुर छोटकू की मौत हो चुकी है। एडीजे कोर्ट तीन हरिप्रकाश गुप्ता ने आरोपी पति ओमप्रकाश और चाचा ससुर भोला को सात वर्ष की सजा और 10 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
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