फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Husband gets life imprisonment for burning wife to death

Fatehpur News: जिंदा जलाकर मारने में पति को उम्रकैद

Tue, 25 Aug 2026 12:56 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Husband gets life imprisonment for burning wife to death
फतेहपुर। दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने के मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं सास और जेठानी को तीन-तीन साल के कारावास के साथ 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में सुनवाई के दौरान ससुर की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने छह गवाहों के बयान सुनने के बाद फैसला सुनाया।
विज्ञापन



मलवां थाना क्षेत्र के कोराई गांव निवासी रिंकू उर्फ उमेश की शादी बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के पतारा गांव निवासी राजनरायण तिवारी की पुत्री प्रियंका उर्फ भारती से 16 फरवरी 2017 को हुई थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में कार की मांग को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे 26 फरवरी से दो मार्च तक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। प्रियंका ने किसी तरह मोबाइल से मायके में फोन कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ससुरालीजनों ने उसे आग के हवाले कर दिया। गांव के लोगों की सूचना पर मायके के लोग मौके पर पहुंचे तो प्रियंका का जला हुआ शव कमरे में पड़ा मिला। घटना के बाद आरोपी ससुरालीजन मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। न्यायालय ने पति रिंकू उर्फ उमेश को उम्रकैद और सास गार्गी व जेठानी रानू को तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed