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Fatehpur News: दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद
Tue, 07 Mar 2023 08:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
Updated Tue, 07 Mar 2023 08:11 AM IST
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फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 10 साल की कैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ललौली थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर निवासी अनिल कुमार की पुत्री कुमकुम की शादी कल्यानपुर थाना क्षेत्र के सौंह निवासी विनीत तिवारी के साथ 27 नवंबर 2013 को हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले कुमकुम को दहेज में बाइक और नगदी की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। कई बार समझाने के बाद भी ससुरालीजन नहीं माने। शादी के दो साल बाद 30 अप्रैल 2015 को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति विनीत तिवारी, ननद सुमन और पड़ोस की चाची बिटोला ने कुमकुम को पीटकर आग लगा दी थी।
इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। मौत से पहले कुमकुम ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिए थे। मामले में महिला के चाचा सुनील की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट में सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। मामले में 10 गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने पति विनीत तिवारी को दोषी मानकर 10 साल कारावास और 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाईहै।
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ललौली थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर निवासी अनिल कुमार की पुत्री कुमकुम की शादी कल्यानपुर थाना क्षेत्र के सौंह निवासी विनीत तिवारी के साथ 27 नवंबर 2013 को हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले कुमकुम को दहेज में बाइक और नगदी की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। कई बार समझाने के बाद भी ससुरालीजन नहीं माने। शादी के दो साल बाद 30 अप्रैल 2015 को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति विनीत तिवारी, ननद सुमन और पड़ोस की चाची बिटोला ने कुमकुम को पीटकर आग लगा दी थी।
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इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। मौत से पहले कुमकुम ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिए थे। मामले में महिला के चाचा सुनील की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट में सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। मामले में 10 गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने पति विनीत तिवारी को दोषी मानकर 10 साल कारावास और 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाईहै।
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