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Fatehpur News: गैर इरादतन हत्या में पति-पत्नी पर आरोप साबित
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फर्रुखाबाद। सात साल पहले दीवार निर्माण के दौरान हुए विवाद और मारपीट की घटना में इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार दिया गया। दंपती को 14 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।
अमृतपुर थानाक्षेत्र के गांव कोलासोता हरपालपुर निवासी रामदेवी ने पति की मारपीट कर गैरइरादतन हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 14 जून 2018 को पड़ोसी रामवरन उसकी तरफ दीवार बढ़ाकर बना रहा था। पति रामकुमार ने दीवार आगे बढ़ाने का विरोध किया तो रामबरन, उसकी पत्नी गुड्डी देवी गाली देने लगीं। विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। पति मौके पर ही बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रामकुमार की मौत हो गई।
जांच अधिकारी ने दंपती के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम शैली रॉय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह और सबूतों के आधार पर दंपती को दोषी ठहराया। उन्होंने सजा के लिए 14 नवंबर की तिथि तय कर दी।
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अमृतपुर थानाक्षेत्र के गांव कोलासोता हरपालपुर निवासी रामदेवी ने पति की मारपीट कर गैरइरादतन हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 14 जून 2018 को पड़ोसी रामवरन उसकी तरफ दीवार बढ़ाकर बना रहा था। पति रामकुमार ने दीवार आगे बढ़ाने का विरोध किया तो रामबरन, उसकी पत्नी गुड्डी देवी गाली देने लगीं। विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। पति मौके पर ही बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रामकुमार की मौत हो गई।
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जांच अधिकारी ने दंपती के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम शैली रॉय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह और सबूतों के आधार पर दंपती को दोषी ठहराया। उन्होंने सजा के लिए 14 नवंबर की तिथि तय कर दी।
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