फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Husband and nephew sentenced to life imprisonment for murder of mother and daughter

Fatehpur News: मां व बेटी की हत्या में पति व चचेरे ससुर को उम्रकैद

Tue, 29 Jul 2025 01:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 01:21 AM IST
विज्ञापन
Husband and nephew sentenced to life imprisonment for murder of mother and daughter
फतेहपुर। दहेज की मांग पूरी न होने पर मां व बेटी की गला दबाकर हत्या में पति व चचेरे ससुर को दोषी करार दिया। दोनों को उम्रकैद व 65 -65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम की कोर्ट ने सोमवार को सुनाया है।
विज्ञापन

हुसैनगंज थाना क्षेत्र के चौहट्टा निवासी घूरेलाल की पुत्री गुड्डी की शादी खागा कोतवाली क्षेत्र के त्योंजा निवासी पूरन पासवान के साथ हुई थी। घूरेलाल का आरोप था कि उसकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर ससुराली प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 11 जून 2010 को पुत्री व नातिन अंजू का गला दबाकर दामाद ने अपने चचेरे ससुर विंदेश्वरी संग हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कानपुर नौबस्ता थाना क्षेत्र के सेमरा तालाब में शवों को फेंक आए थे। खागा पुलिस ने शव मिलने पर 19 जून को रिपोर्ट दर्ज की थी। पिता ने बेटी और नातिन की पहचान उनके कपड़ों से की थी। हत्यारोपी पति घटना के बाद से जेल में है। ससुर को जमानत मिली थी। कोर्ट ने हत्या, शव छिपाने, दहेज प्रताड़ना के आरोप में दोनों को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed