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Fatehpur News: गर्भवती की हत्या में पति समेत चार ससुरालियों को आजीवन कारावास
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फतेहपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गर्भवती बहू की हत्या में कोर्ट ने मंगलवार को पति समेत चार ससुरालियों को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश अजय कुमार प्रथम की अदालत ने सुनाया है।
बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के चक माधौपुर गांव निवासी नागेश कुमार की पुत्री गुड़िया की शादी कल्यानपुर थाना क्षेत्र के जलाला गांव निवासी बीनू उर्फ बलबीर के साथ की थी। शादी के बाद ससुराली दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांग को लेकर गुड़िया को प्रताड़ित करते थे।
18 जून 2020 गुड़िया की मौत हो गई थी। गुड़िया के पिता ने पुत्री के पति बीनू उर्फ बलबीर, सास शारदा, जेठ गुड्डू उर्फ नंदलाल और देवर रेनू ने गर्भवती बहू की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप की 26 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सभी आरोपी जमानत पर थे। कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद ससुरालियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के चक माधौपुर गांव निवासी नागेश कुमार की पुत्री गुड़िया की शादी कल्यानपुर थाना क्षेत्र के जलाला गांव निवासी बीनू उर्फ बलबीर के साथ की थी। शादी के बाद ससुराली दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांग को लेकर गुड़िया को प्रताड़ित करते थे।
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18 जून 2020 गुड़िया की मौत हो गई थी। गुड़िया के पिता ने पुत्री के पति बीनू उर्फ बलबीर, सास शारदा, जेठ गुड्डू उर्फ नंदलाल और देवर रेनू ने गर्भवती बहू की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप की 26 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सभी आरोपी जमानत पर थे। कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद ससुरालियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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