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रजा के तीन सहआरोपियों की सीजेएम कोर्ट से जमानत खारिज
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फतेहपुर। भाजपा नेता पर हमले के मामले में आरोपी हाजी रजा के तीन सह आरोपियों की मंगलवार को सीजेएम कोर्ट से जमानत खारिज हो गई।
एसीजेएम रोमा गुप्ता की कोर्ट में आरोपी शमशाद, राहत सभासद, जुनैद उर्फ जुन्ना की जमानत याचिका डाली गई थी। मामला संगीन धाराओं का होने की वजह से कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। पैरवी पक्ष के अधिवक्ता बार एसोसिएशन अध्यक्ष जगदीश सिंह ने बताया कि अब डीजे कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। बता दे 22 नवंबर को भाजपा नेता पर हमला किया गया था।
भाजपा नेता ने चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रजा, शमशाद, राहत, जुनैद, गुलाम और 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली गलौज धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में गुलाम को छोड़कर सभी नामजद आरोपी जेल में हैं। उधर, पुलिस ने रजा के खिलाफ तालाब की जमीन बेचने, पुलिस मुजाहमत और डॉक्टर से मारपीट के मुकदमे का रिमांड बनवाया है। उन मुकदमों को पुलिस ने कोर्ट के संज्ञान में दिया है।
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एसीजेएम रोमा गुप्ता की कोर्ट में आरोपी शमशाद, राहत सभासद, जुनैद उर्फ जुन्ना की जमानत याचिका डाली गई थी। मामला संगीन धाराओं का होने की वजह से कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। पैरवी पक्ष के अधिवक्ता बार एसोसिएशन अध्यक्ष जगदीश सिंह ने बताया कि अब डीजे कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। बता दे 22 नवंबर को भाजपा नेता पर हमला किया गया था।
भाजपा नेता ने चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रजा, शमशाद, राहत, जुनैद, गुलाम और 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली गलौज धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में गुलाम को छोड़कर सभी नामजद आरोपी जेल में हैं। उधर, पुलिस ने रजा के खिलाफ तालाब की जमीन बेचने, पुलिस मुजाहमत और डॉक्टर से मारपीट के मुकदमे का रिमांड बनवाया है। उन मुकदमों को पुलिस ने कोर्ट के संज्ञान में दिया है।
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