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Fatehpur News: छेड़खानी के विरोध में छात्रा का गला रेतने वाला दोषी करार
Sat, 02 Sep 2023 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
Updated Sat, 02 Sep 2023 12:34 AM IST
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फतेहपुर। छात्रा का पीछा कर हत्या की कोशिश करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने दोषी करार दिया है।
चांदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा 12वीं की छात्रा 16 अगस्त 2018 को स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रही थी। घर के पास पहुंची थी। जहानाबाद का रहने वाला गुड्डू उसका पीछा करते पहुंचा। अश्लील हरकत के विरोध में चाकू से छात्रा के गला काट दिया था। शोर सुनकर छात्रा के पिता पहुंचे। आरोपी ने पिता पर भी चाकू से हमला कर दिया। दोनों लोग घायल हो गए थे। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चला गया। मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर 17 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को मामले की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई।
न्यायाधीश विनोद चौरसिया ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गुड्डू को हत्या के प्रयास, छेड़खानी, आयुध अधिनियम, धमकी समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना है। कोर्ट जल्द सजा सुनाएगी।
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चांदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा 12वीं की छात्रा 16 अगस्त 2018 को स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रही थी। घर के पास पहुंची थी। जहानाबाद का रहने वाला गुड्डू उसका पीछा करते पहुंचा। अश्लील हरकत के विरोध में चाकू से छात्रा के गला काट दिया था। शोर सुनकर छात्रा के पिता पहुंचे। आरोपी ने पिता पर भी चाकू से हमला कर दिया। दोनों लोग घायल हो गए थे। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चला गया। मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर 17 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को मामले की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई।
न्यायाधीश विनोद चौरसिया ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गुड्डू को हत्या के प्रयास, छेड़खानी, आयुध अधिनियम, धमकी समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना है। कोर्ट जल्द सजा सुनाएगी।
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