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Fatehpur News: प्राणघातक हमले में तीन को चार साल की कैद

Mon, 03 Jul 2023 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Mon, 03 Jul 2023 11:24 PM IST
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Four years imprisonment for three in fatal attack
- प्रत्येक को छह-छह हजार का अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। प्राणघातक हमला करने के तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अविजीत भूषण ने चार साल की कैद और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में आठ जून 2013 को हुई थी। गांव के रहने वाले चंद्रशेखर ने एफआईआर में बताया था कि वह अपनी दीवार का निर्माण करा रहा था। दीवार निर्माण रोकने की नीयत से पड़ोसी चंद्रपाल अचानक उसकी ईंट पर अपना दावा कर गाली गलौज करने लगा। मना करने पर चंद्रपाल, अरुण, जबर ने पत्नी शशिकला के साथ मारपीट की।
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मारपीट में पत्नी के सिर में गंभीर चोट लगी। वह कई दिन तक बेहोश रही। उसके सिर की हड्डी टूटने की पुष्टि एक्सरे से हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि मामले में कुल पांच गवाह पेश हुए। मेडिकल रिपोर्ट और गवाही के आधार पर कोर्ट ने तीनों को चार साल की कैद और छह-छह अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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