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गोवंश की हत्या में चार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Tue, 25 Jan 2022 01:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jan 2022 01:03 AM IST
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Four to three years rigorous imprisonment for killing a cow
फतेहपुर। गोवंश की हत्या के मामले में अदालत ने चार लोगों को सोमवार को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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16 अप्रैल 2016 को तत्कालीन थानाध्यक्ष हथगाम श्यामसुंदर मिश्र गश्त पर निकले थे। उन्हें मोहलिया गांव में गोवंशों की हत्या करने की सूचना मिली। पुलिस ने मुहलिया के बच्छन अली, मासूक अली, नौशाद अली और एहसान अहमद को गोवंश की हत्या करते दबोच लिया। पुलिस ने चारों पर गोवध अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।
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सोमवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवगोपाल सिंह की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अपर जिला जज विनय तिवारी की अदालत ने चारों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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