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फतेहपुर बिंदकी के चार लोग कोरोना संक्रमित, कानपुर में भर्ती

Tue, 09 Jun 2020 10:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2020 10:45 PM IST
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Four people of Fatehpur Bindki corona infected, admitted in Kanpur
फतेहपुर। कोरोना संक्रमण की जद में एक-एक करके जिले के लोग आ रहे हैं। लुधियाना से लौटे बिंदकी के एक परिवार के चार लोग कानपुर के एल वन अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार शाम इन सभी के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य महकमे को लगी। यह चार केस ट्रांसफर करने की बात पर सीएमओ ने साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से संक्रमण का फैलाव होगा। बिंदकी का यह परिवार लुधियाना में रहता है। सीएमओ डॉक्टर उमाकांत पांडेय ने बताया कि तीन दिन पहले यह परिवार लुधियाना से कानपुर पहुंचा। इस परिवार के चार लोग कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव निकले हैं। दरअसल इन सभी ने लुधियाना में ही जांच कराई थी। शाम को उन्हें सूचना मिली। हमसे अपने यहां इन चारों केस को रखने को कहा गया। क्योंकि कोरोना संक्रमित को ऐसे दूसरे सेंटर में रखना खतरे से खाली नहीं रहता है। संक्रमण फैलने का डर और बढ़ जाता है। इसी आधार पर सीएमओ ने केस अपने जनपद में लेने से मना कर दिया है। उधर, संक्रमण के चार मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है।
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खरीददारी और जायके के चक्कर में टूट रहे मानक
फतेहपुर। अनलॉक 2 शुरू हो गया है। शासन ने सामाजिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य किया है। रेस्टोरेंट, मॉल और होटल खुलने के बाद से खरीदारी और जायके के चक्कर में सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के मानक टूटते नजर आ रहे हैं। लोग इतनी आपाधापी में रहते हैं कि नियमों का ध्यान नहीं रहता।
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सदर एसडीएम प्रमोद झा ने इस संबंध में मातहतों को निर्देश देते हुए कहा है कि यदि किसी भी तरह के प्रतिष्ठान में सामाजिक दूरी और मास्क लगाने की अनिवार्यता के नियमों का उल्लंघन होता दिखता है तो संबंधित व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के विरुद्घ एफआईआर दर्ज करा दी जाए। इसके साथ ही यदि दोबारा उसी प्रतिष्ठान में यही हालात पाए जाते हैं तो उस प्रतिष्ठान को सीज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन नियमों को तहसील परिसर में भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। किसी भी फरियादी की शिकायत तभी सुनी जाएगी, जब उसका चेहरा मास्क से ढका होगा। उन्होंने बताया कि तहसील कार्यालय में भी जो शिकायतकर्ता दूसरे फरियादी से एक मीटर की दूरी नहीं रखेगा उसे कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
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