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Fatehpur News: मारपीट में चार दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा
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फतेहपुर। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सोमवार को मारपीट और गाली-गलौज के मामले में चार दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
हुसैनगंज थाने में वादी की तहरीर पर वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें हाजीपुर गंग गांव निवासी रमेश, संजय उर्फ बाबू, अनोर और फगुनी को आरोपी बनाया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
साक्ष्यों के संकलन और विवेचना के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी पाया। न्यायालय ने रमेश, संजय उर्फ बाबू, अनोर और फगुनी को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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हुसैनगंज थाने में वादी की तहरीर पर वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें हाजीपुर गंग गांव निवासी रमेश, संजय उर्फ बाबू, अनोर और फगुनी को आरोपी बनाया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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साक्ष्यों के संकलन और विवेचना के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी पाया। न्यायालय ने रमेश, संजय उर्फ बाबू, अनोर और फगुनी को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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