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Fatehpur News: बलवा में छह आरोपियों को पांच साल की कैद
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फतेहपुर। जानलेवा हमला और बलवा के मामले में अपर सत्र न्यायधीश जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट नंबर पांच ने छह आरोपियों को पांच साल की कैद और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना 27 मार्च 2004 की बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के गांव दरवेशपुर की है। दरवेेशपुर निवासी राकेश और भाई जितेंद्र पर गांव के भाई रामराज, देशराज व रामनरेश, कैलाश, रवींद्र, महेंद्र ने लाठी डंडे से हमला किया था। मौके पर राकेश लहूलुहान होने से बिहोश हो गया था। आरोपियों ने राकेश की लाइसेंसी रायफल छीनकर तोड़ डाली थी।
मामले में राकेश की ओर से रामराज समेत छह आरोपियों पर जानलेवा हमला,बलवा, तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि मामले की कोर्ट ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को पांच साल की कैद और नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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घटना 27 मार्च 2004 की बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के गांव दरवेशपुर की है। दरवेेशपुर निवासी राकेश और भाई जितेंद्र पर गांव के भाई रामराज, देशराज व रामनरेश, कैलाश, रवींद्र, महेंद्र ने लाठी डंडे से हमला किया था। मौके पर राकेश लहूलुहान होने से बिहोश हो गया था। आरोपियों ने राकेश की लाइसेंसी रायफल छीनकर तोड़ डाली थी।
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मामले में राकेश की ओर से रामराज समेत छह आरोपियों पर जानलेवा हमला,बलवा, तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि मामले की कोर्ट ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को पांच साल की कैद और नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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