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Fatehpur News: धर्मांतरण के आरोप में पादरी पिता-पुत्र की जमानत नामंजूर

Thu, 05 Feb 2026 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Feb 2026 12:39 AM IST
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Father-son pastor duo denied bail on charges of conversion
फतेहपुर। शहर के राधानगर स्थित प्रेस बिटीरियन चर्च में धर्मांतरण कराए जाने के आरोप में गिरफ्तार पादरी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम राम किशोर द्वितीय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को यह आदेश दिया।
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चर्च में 28 दिसंबर को हिंदू संगठनों ने हंगामा किया था। मामले में थरियांव थाना क्षेत्र के सूबेदार का पुरवा निवासी देव प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया था कि 1100 रुपये और अन्य लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था।
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इस मामले में ईसाइनपुरवा निवासी पादरी डेविड ग्लेडविन और उनके पुत्र अभिषेक ग्लेडविन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जमानत सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि पादरी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर चर्च परिसर में लोगों को भोजन के लिए बुलाया था तभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे और अभद्रता की गई। वादी पक्ष के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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