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पति समेत दो पर सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे का आदेश

Mon, 31 Jan 2022 04:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Jan 2022 04:39 PM IST
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fathepur news,gang rape case on court order in fathepur
फतेहपुर। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एसीजेएम महेंद्र सिंह पासवान की कोर्ट ने पति समेत दो के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।
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शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला की शादी 2019 में शनी सक्सेना निवासी मालवीय नगर जिला जयपुर के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि ससुराल में पति के दोस्त अजीत का आना जाना था।
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अजीत उस पर गलत नीयत रखता और गंदे मजाक करता था। उसने पति और सास को इसकी जानकारी दी। इस पर सास, पति ने उल्टा आरोप लगाकर उसे घर से भगा दिया था।
10 जुलाई 2021 को पति, सास और अजीत उसके घर आए। उसकी मां और बहन शाम को बाजार गई थी। तब अजीत ने उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर पति ने उस पर तमंचा तान दिया।
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मुंह में कपड़ा ठूंसकर अजीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पति ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मां और बहन घर लौट कर आईं, तो उसने घटना की जानकारी दी। इस पर तीनों शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
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