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Fatehpur News: फर्जीवाड़ा कर संपत्ति हड़पने की कोशिश का आठ पर मुकदमा
Mon, 31 Jul 2023 12:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
Updated Mon, 31 Jul 2023 12:28 AM IST
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फर्जीवाड़ा कर संपत्ति हड़पने की कोशिश का आठ पर मुकदमा
- दिवंगत ताऊ की भतीजों ने बनवाई फर्जी वसीयत
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। फर्जी वसीयत के जरिए दिवंगत ताऊ की संपत्ति हड़पने के प्रयास में भतीजों समेत आठ लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
ललौली थाना क्षेत्र के लदिगवां निवासी ज्ञानवती ने बताया कि उसके पति जगजीत की मृत्यु सात जून 2004 को बीमारी के कारण हुई थी। पति की मौत के बाद जगजीत के भतीजे संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अमित कुमार की नीयत संपत्ति पर खराब हो गई थी। भतीजों ने रामकिशोर, रामसिंह, ज्ञानेंद्र सिंह के सहयोग से पति जगजीत के जीवनकाल में 23 मई 2004 को फर्जी वसीयत तैयार कराई। भूमि हड़पने की नीयत से तहसीलदार के समक्ष दाखिल खारिज का वाद डाला। तहसीलदार ने वाद को खारिज कर दिया।
पति के वारिस के तौर पर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। आदेश के खिलाफ संतोष कुमार आदि ने कोर्ट में वाद दाखिल किया। जहां से संतोष का वाद खारिज किया। कूटरचित वसीयत के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट में मृतक जगजीत के हस्ताक्षर वसीयतनामा में भिन्न पाए। कोर्ट के आदेश से साफ हो गया कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी कर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया है। आरोपियों में जितेंद्र और राम सिंह की मौत हो चुकी है। थानाध्यक्ष आनंद पाल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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- दिवंगत ताऊ की भतीजों ने बनवाई फर्जी वसीयत
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। फर्जी वसीयत के जरिए दिवंगत ताऊ की संपत्ति हड़पने के प्रयास में भतीजों समेत आठ लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
ललौली थाना क्षेत्र के लदिगवां निवासी ज्ञानवती ने बताया कि उसके पति जगजीत की मृत्यु सात जून 2004 को बीमारी के कारण हुई थी। पति की मौत के बाद जगजीत के भतीजे संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अमित कुमार की नीयत संपत्ति पर खराब हो गई थी। भतीजों ने रामकिशोर, रामसिंह, ज्ञानेंद्र सिंह के सहयोग से पति जगजीत के जीवनकाल में 23 मई 2004 को फर्जी वसीयत तैयार कराई। भूमि हड़पने की नीयत से तहसीलदार के समक्ष दाखिल खारिज का वाद डाला। तहसीलदार ने वाद को खारिज कर दिया।
पति के वारिस के तौर पर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। आदेश के खिलाफ संतोष कुमार आदि ने कोर्ट में वाद दाखिल किया। जहां से संतोष का वाद खारिज किया। कूटरचित वसीयत के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट में मृतक जगजीत के हस्ताक्षर वसीयतनामा में भिन्न पाए। कोर्ट के आदेश से साफ हो गया कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी कर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया है। आरोपियों में जितेंद्र और राम सिंह की मौत हो चुकी है। थानाध्यक्ष आनंद पाल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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