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पति को जलाकर मार डालने में हुई उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहपुर
Updated Tue, 30 Aug 2016 12:16 AM IST
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सजा सुनने के बाद भाग
- फोटो : amar ujala
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फतेहपुर। अदालत ने घरेलू कलह में पति को जलाकर मार डालने की दोषी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दस मार्च 2012 की यह घटना चांदपुर थाने के गांव चकलाला मजरा जारा की है। महिला तभी से अपने चार और पांच साल के बच्चों के साथ जिला जेल में है। अभियोजन के मुताबिक किसान शिवबदन अपने घर की कोठरी में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी उर्मिला ने शिवबदन के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और कोठरी में बाहर से ताला लगाकर कहीं भाग गई थी।
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शिवबदन की बहन ने आग देख पिता खुशीराम को खेत पर जाकर जानकारी दी। खुशीराम ने गांववालों की मदद से शिवबदन को बाहर निकाला। जिला अस्पताल हमीरपुर में इलाज के दौरान शिवबदन की मौत हो गई। शिवबदन ने तहसीलदार और डाक्टर के सामने बयान देकर पत्नी पर जलाने का आरोप लगाया था। खुशीराम ने बहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में आरोपी महिला कोर्ट में हाजिर हो गई थी। अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने आरोपी के खिलाफ दलीलें दीं, सबूत पेश किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी ने दोष साबित होने पर सोमवार को फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर महिला को एक साल की कैद और भुगतनी होगी।
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