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बंधक बना दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

Wed, 07 Dec 2016 12:40 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, फतेहपुर
ब्यूरो, अमर उजाला, फतेहपुर Updated Wed, 07 Dec 2016 12:40 AM IST
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Hostage to life imprisonment rape
आदेश्‍ा - फोटो : अमर उजाला

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युवती को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है।
यह घटना दो जुलाई 2012 की रात डेढ़ बजे असोथर थाने के दादीपुरवा गांव की है। युवती अपनी मां के साथ नौटंकी देखने गई थी।

इस दौरान वह खेत गई लेकिन वहां से नहीं लौटी। तीन दिन बाद युवती सातोजोगा गांव में एक टावर के पास मिली। युवती ने अपनी मां को बताया कि असोथर थाने के सातो धरमपुर निवासी विजय करन पुत्र देवराज मुंह दबाकर ले गया। बाद में दादीपुरवा गांव की बांस की कोठी के पास तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा और बलात्कार किया। मां ने असोथर थाने में विजय करन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी


। एससी एसटी कोर्ट स्पेशल जज बिकानू राम ने मामले की सुनवाई की, जिसमें शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार द्विवेदी ने मुल्जिम के खिलाफ सबूत और दलीलें पेश की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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