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छात्रा से दुष्कर्म में 10 साल कैद
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फतेहपुर। जूस में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद बेहोश छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की कैद और 22 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र/फास्ट ट्रैक प्रथम की न्यायाधीश नित्या पांडेय की कोर्ट ने सुनाया है।
युवती मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसकी मां ने 12 मई 2016 को बेटी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा सदर कोतवाली में आबूनगर निवासी दीपक के खिलाफ दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बेटी 30 मार्च 2016 को बीए की परीक्षा देकर लौट रही थी। बस अड्डे में बेटी को दीपक ने नशीला पदार्थ मिला हुआ जूस पिलाया था। इससे वह बेहोश हो गई। बेटी को दीपक कहीं ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दुष्कर्म से बेटी गर्भवती हो गई। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात, धमकी, आईटी एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। वीडियो सीडी समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है।
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युवती मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसकी मां ने 12 मई 2016 को बेटी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा सदर कोतवाली में आबूनगर निवासी दीपक के खिलाफ दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बेटी 30 मार्च 2016 को बीए की परीक्षा देकर लौट रही थी। बस अड्डे में बेटी को दीपक ने नशीला पदार्थ मिला हुआ जूस पिलाया था। इससे वह बेहोश हो गई। बेटी को दीपक कहीं ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दुष्कर्म से बेटी गर्भवती हो गई। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात, धमकी, आईटी एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। वीडियो सीडी समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है।
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