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दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को दस साल कैद
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फतेहपुर। दहेज हत्या में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को दस साल कैद और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला जज कोर्ट नंबर तीन के जज अखिलेश कुमार पांडेय ने फैसला सुनाया है।
चित्रकूट जिला राजापुर थाना क्षेत्र मटरी निवासी शिवप्रकाश की पुत्री रत्ना पांडेय की शादी 2011 में मंगला प्रसाद निवासी दक्षिणी कस्बा थाना धाता के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद रत्ना की आग लगने से मौत हो गई थी। शिवप्रकाश ने बेटी के पति, ससुर बद्री प्रसाद और सास फूल कुमारी पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शिवप्रकाश का आरोप है कि शादी के बाद दहेज में डेढ़ लाख रुपये नगदी की मांग को लेकर बेटी को ससुरालीजन मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने बेटी को पीटा और आग लगाकर मार डाला।
सहायक शाशकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश हुए। गवाहों और सबूतों को आधार मानकर कोर्ट ने पति, सास व ससुर बद्री प्रसाद को सजा सुनाई है।
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चित्रकूट जिला राजापुर थाना क्षेत्र मटरी निवासी शिवप्रकाश की पुत्री रत्ना पांडेय की शादी 2011 में मंगला प्रसाद निवासी दक्षिणी कस्बा थाना धाता के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद रत्ना की आग लगने से मौत हो गई थी। शिवप्रकाश ने बेटी के पति, ससुर बद्री प्रसाद और सास फूल कुमारी पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शिवप्रकाश का आरोप है कि शादी के बाद दहेज में डेढ़ लाख रुपये नगदी की मांग को लेकर बेटी को ससुरालीजन मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने बेटी को पीटा और आग लगाकर मार डाला।
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सहायक शाशकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश हुए। गवाहों और सबूतों को आधार मानकर कोर्ट ने पति, सास व ससुर बद्री प्रसाद को सजा सुनाई है।
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