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पूर्व मंत्री व उनके बेटों के खिलाफ गबन की एफआईआर
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फतेहपुर। शहर कोतवाली में बसपा सरकार के पूर्व मंत्री अयोध्या पाल और उनके बेटों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गबन, गाली गलौच की एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने विवेचना के दौरान तथ्य पाए जाने पर आरोपियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है।
जयराम नगर निवासी पूर्व खेलकूद मंत्री अयोध्या पाल का सिविल लाइन स्थित मैरिज हाल है। शिकायतकर्ता पनी निवासी महमूद ने बताया कि उसका करार अयोध्या पाल के बेटे ओमदत्त के बीच पचास लाख में हुआ था। तीन
साल बाद 2017 में स्वामियों में पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल व उनके बेटों राजकुमार पाल, अजय पाल ने करार तोड़कर मैरिज लॉन में कब्जा कर लिया। कोतवाली में 12 मार्च 2017 को एफआईआर कराई थी। उसे बाद में
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पता लगा कि मैरिज हाल में उसका लगाया करीब 15 लाख कीमत का पंडाल आरोपियों ने बेच दिया हैै। वह 24 मई 2017 को सुरेश शुक्ला और रामकरन यादव के साथ मैरिज हाल पहुंचा। अयोध्या प्रसाद पाल व उनके बेटों
अजय, राजकुमार समेत चार हिस्सेदारों से मुलाकात हुई। गेस्ट हाउस का सामान वापस मांगा। तीनों ने गाली गलौच की और जानमाल की धमकी देकर भगा दिया। करार तोड़ने के मामले की एफआईआर में आरोप पत्र
दाखिल है। हालांकि निगरानी न हो पाने के कारण कोर्ट ने उस प्रकरण को खारिज किया है। अब कोर्ट ने करीब 15 लाख का सामान हड़पने के उसके आवेदन को स्वीकार किया है। रिपोर्ट दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए
हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वादी महमूद के साक्ष्य फर्जी पाए जाने पर विवेचक इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कोतवाल जितेंद्र सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रसाद पाल, उनके बेटों राजकुमार पाल व अजय पाल पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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जयराम नगर निवासी पूर्व खेलकूद मंत्री अयोध्या पाल का सिविल लाइन स्थित मैरिज हाल है। शिकायतकर्ता पनी निवासी महमूद ने बताया कि उसका करार अयोध्या पाल के बेटे ओमदत्त के बीच पचास लाख में हुआ था। तीन
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साल बाद 2017 में स्वामियों में पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल व उनके बेटों राजकुमार पाल, अजय पाल ने करार तोड़कर मैरिज लॉन में कब्जा कर लिया। कोतवाली में 12 मार्च 2017 को एफआईआर कराई थी। उसे बाद में
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पता लगा कि मैरिज हाल में उसका लगाया करीब 15 लाख कीमत का पंडाल आरोपियों ने बेच दिया हैै। वह 24 मई 2017 को सुरेश शुक्ला और रामकरन यादव के साथ मैरिज हाल पहुंचा। अयोध्या प्रसाद पाल व उनके बेटों
अजय, राजकुमार समेत चार हिस्सेदारों से मुलाकात हुई। गेस्ट हाउस का सामान वापस मांगा। तीनों ने गाली गलौच की और जानमाल की धमकी देकर भगा दिया। करार तोड़ने के मामले की एफआईआर में आरोप पत्र
दाखिल है। हालांकि निगरानी न हो पाने के कारण कोर्ट ने उस प्रकरण को खारिज किया है। अब कोर्ट ने करीब 15 लाख का सामान हड़पने के उसके आवेदन को स्वीकार किया है। रिपोर्ट दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए
हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वादी महमूद के साक्ष्य फर्जी पाए जाने पर विवेचक इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कोतवाल जितेंद्र सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रसाद पाल, उनके बेटों राजकुमार पाल व अजय पाल पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।