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Fatehpur News: फाइनेंस कंपनी को ट्रक मालिक का उत्पीड़न करने से कोर्ट ने रोका
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फतेहपुर। उपभोक्ता फोरम आयोग ने फाइनेंस कंपनी को ट्रक मालिक का उत्पीड़न करने से रोकने का आदेश दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के उत्तरी गौतम नगर अमरजई निवासी रणविजय सिंह ने 29 मार्च को उपभोक्ता फोरम आयोग में वाद दाखिल किया था।
इसमें बताया कि उन्होंने एक बैंक से ट्रक फाइनेंस कराया था। कंपनी ने 58 माह में किस्त जमा करने की शर्त रखी थी और वह नियमित रूप से बैंक खाते में किस्त जमा कर रहे हैं। आरोप है कि कंपनी के प्राइवेट कर्मियों ने पहले ट्रक खिंचवाने का प्रयास किया और अब ट्रक संचालन में बाधा डाल रहे हैं।
इससे वह किस्त जमा करने में भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। रणविजय सिंह ने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मी ट्रक घसीटने की धमकी देकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष रामनरेश मौर्या व सदस्य पदमिनी आनंद ने फाइनेंस कंपनी को उत्पीड़न रोकने तथा ट्रक मालिक की स्वतंत्रता में बाधा न डालने का आदेश दिया है।
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इसमें बताया कि उन्होंने एक बैंक से ट्रक फाइनेंस कराया था। कंपनी ने 58 माह में किस्त जमा करने की शर्त रखी थी और वह नियमित रूप से बैंक खाते में किस्त जमा कर रहे हैं। आरोप है कि कंपनी के प्राइवेट कर्मियों ने पहले ट्रक खिंचवाने का प्रयास किया और अब ट्रक संचालन में बाधा डाल रहे हैं।
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इससे वह किस्त जमा करने में भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। रणविजय सिंह ने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मी ट्रक घसीटने की धमकी देकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष रामनरेश मौर्या व सदस्य पदमिनी आनंद ने फाइनेंस कंपनी को उत्पीड़न रोकने तथा ट्रक मालिक की स्वतंत्रता में बाधा न डालने का आदेश दिया है।
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