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Fatehpur News: उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को लगाया 1.94 लाख का जुर्माना

Mon, 15 Dec 2025 11:17 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 15 Dec 2025 11:17 PM IST
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Consumer Commission imposed a fine of Rs 1.94 lakh on the insurance company
फतेहपुर। उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिवंगत कमलाकांत की पत्नी सुनीता देवी को 1.94 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें एक लाख रुपये बीमा क्लेम की मूल राशि, 84 हजार रुपये ब्याज और 10 हजार रुपये परिवाद व्यय शामिल हैं। कंपनी को यह राशि दो माह के भीतर अदा करनी होगी।
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खागा कोतवाली क्षेत्र के नरौली गांव निवासी सुनीता देवी ने बताया कि उनके पति कमलाकांत ने 10 अप्रैल 2012 को बाइक के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से एक वर्ष का दुर्घटना बीमा कराया था। बीमा पॉलिसी में वाहन स्वामी और चालक की मृत्यु की स्थिति में एक लाख रुपये का भुगतान शामिल था।
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छह नवंबर 2012 को सड़क हादसे में ट्रैक्टर की टक्कर से कमलाकांत की मौत हो गई। बीमा क्लेम के लिए जब सुनीता देवी कंपनी के पास गईं तो उन्हें लगातार टालमटोल का सामना करना पड़ा। शिकायतों के बाद भी सुनवाई न होने पर उन्होंने 12 फरवरी 2014 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
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सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश राम नरेश मौर्या ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह सुनीता देवी को कुल 1.94 लाख रुपये का भुगतान करे।
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