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Fatehpur News: खदान का रास्ता खोदने पर तीन के खिलाफ मुकदमा

Wed, 28 Feb 2024 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Wed, 28 Feb 2024 12:58 AM IST
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Case filed against three for digging mine path
बहुआ। ललौली थाना क्षेत्र की अढ़ावल खदानों से निकलने वाले ट्रकों के लिए बने रास्ते को जेसीबी से खोदने पर खनिज निरीक्षक ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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थाना क्षेत्र के अढ़ावल खदान से मौरंग लादकर निकलने वाले ट्रकों का रास्ता खदान संचालकों ने किसानों से जमीन अनुबंध कराकर बनाया था। कई किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने को लेकर शिकायती पत्र दिया था।
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समाधान के लिए तहसीलदार इवेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार अरविंद कुमार और खनिज निरीक्षक बीपेंद्र राजभर राजस्व टीम के साथ सोमवार को जांच के लिए पहुंचे। किसान कमल पुत्र रामबहादुर निवासी चिल्ला जिला बांदा ने बताया कि गाटा संख्या 371 उसके बाबा दर्शन पुत्र गजोधर व अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज है। सभी खातेदारों की सहमति से डेढ़ लाख रुपये में संबंधित भूमिधरी का एग्रीमेंट किया गया है। जानकारी मिली कि उस रास्ते पर पंचम सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी खजुहा थाना बिंदकी की कोई भूमि नही है। पंचम सिंह ने अपने साथियों बिन्दा तिवारी पुत्र स्व. मन्नी प्रसाद तिवारी और प्रमोद कुमार तिवारी पुत्र सुखराम तिवारी के साथ मिलकर जेसीबी से अवैध तरीके से रास्ता खोदकर छह मीटर लंबा, एक मीटर चौड़े और गहरे दो गड्ढे खोद कर मिट्टी का खनन किया है। इस कारण खदान से निकलने वाले वाहनों का आवागमन बंद हो गया। खनन निरीक्षक ने बताया कि यह खनन नियमावली का उल्लघंन है। थाना प्रभारी तारकेश्वर राय ने बताया कि खनन निरीक्षक की तहरीर पर खनन अधिनियम के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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