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Fatehpur News: सामूहिक दुष्कर्म में सगे भाइयों समेत को 10 वर्ष की कैद

Sun, 31 May 2026 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Sun, 31 May 2026 01:25 AM IST
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Brothers and two others sentenced to 10 years in prison for gang rape
फतेहपुर। नौ साल की बेटी के सामने तमंचा दिखाकर मां से दुष्कर्म में सगे भाइयों समेत तीन को कोर्ट ने दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अशोक कुमार ने दुष्कर्म के दोषी रामसजीवन, रावेंद्र और रामनरेश को 10 वर्ष की कैद और प्रत्येक को 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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घटना बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 जुलाई 2019 को हुई थी। पीड़ित महिला के अनुसार वह अपनी नौ वर्षीय पुत्री के साथ खेत में धान की रोपाई करने गई थी। वहां से पुत्री के साथ शाम को नित्यक्रिया के लिए जंगल गई थी।
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थाना क्षेत्र के देवमई निवासी सगे भाई रामसजीवन, रावेंद्र और अवसेरीखेड़ा निवासी रामनरेश पहले से छिपकर बैठे थे। तीनों ने उसे पकड़ लिया था। शोर मचाने पर रामनरेश ने तमंचा सटाकर उसकी पुत्री को गोली मारने की धमकी दी। पहले रामसजीवन और रावेंद्र महिला को कुछ दूर घसीट ले गए। मुंह में कपड़ा ठूंसकर तीनों ने दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत करने पर तीनों आरोपी मां व बेटी को जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले थे। कुछ देर बाद मौके पर ग्रामीण पहुंचे थे। इसी मामले में कोर्ट के समक्ष कुल सात गवाहों ने गवाही दी। वारदात की चश्मदीद गवाह पुत्री के बयान को कोर्ट ने मजबूत साक्ष्य मानकर सजा सुनाई है।
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पुलिस ने पांच माह बाद दर्ज की थी प्राथमिकी
पीड़ित महिला ने घटना के बाद पुलिस से शिकायत की थी। महिला की पुलिस ने सुनवाई नहीं की थी। इसके बाद महिला ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर घटना के करीब पांच माह बाद बकेवर पुलिस ने 23 दिसंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी।



जमानत पर चल रहे थे आरोपी
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सगे भाई रामसजीवन, रावेंद्र और अवसेरीखेड़ा निवासी रामनरेश को प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ दिन बाद जेल भेज दिया था। करीब छह माह बाद ही आरोपियों को जमानत मिल गई थी। इसके बाद से आरोपी जमानत पर चल रहे थे।
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