{"_id":"69581947203ea2e71004b34a","slug":"block-coordinator-accused-of-demolishing-the-shrine-gets-bail-fatehpur-news-c-217-1-sknp1022-146740-2026-01-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fatehpur News: मजार तोड़ने के आरोपी प्रखंड संयोजक को मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Fatehpur News: मजार तोड़ने के आरोपी प्रखंड संयोजक को मिली जमानत
विज्ञापन
फतेहपुर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में 24 दिसंबर को मजार तोड़ने के आरोपी बजरंग दल के प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू की कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत मंजूर की है। इससे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।
जिला संयोजक राहुल अग्निहोत्री ने बताया कि कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत मंजूर की है। रिहाई शनिवार को होगी। लखनऊ बाईपास में कार्यकर्ता स्वागत को एकत्र होंगे।
हुसैनगंज थाना क्षेत्र के भलेवा मार्ग पर मवई गांव किनारे रहने वाले जयबहादुर के घर किनारे नाली से सटी पुरानी मजार बनी थी। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मजार पर हथौड़े चलाकर तोड़फोड़ करते नजर आए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
विज्ञापन
एसआई कुंवर प्रखर सिंह की ओर से सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई धाराओं में बजरंग दल के राहुल अग्निहोत्री, प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू, गोलू पंडित, कुलदीप मिश्रा, शोभराज मिश्रा व चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में नरेंद्र हिंदू को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया था।
विज्ञापन
जिला संयोजक राहुल अग्निहोत्री ने बताया कि कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत मंजूर की है। रिहाई शनिवार को होगी। लखनऊ बाईपास में कार्यकर्ता स्वागत को एकत्र होंगे।
विज्ञापन
हुसैनगंज थाना क्षेत्र के भलेवा मार्ग पर मवई गांव किनारे रहने वाले जयबहादुर के घर किनारे नाली से सटी पुरानी मजार बनी थी। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मजार पर हथौड़े चलाकर तोड़फोड़ करते नजर आए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
विज्ञापन
एसआई कुंवर प्रखर सिंह की ओर से सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई धाराओं में बजरंग दल के राहुल अग्निहोत्री, प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू, गोलू पंडित, कुलदीप मिश्रा, शोभराज मिश्रा व चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में नरेंद्र हिंदू को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया था।