फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Bail plea of thug who pretended to get job rejected

Fatehpur: नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले ठग की जमानत याचिका खारिज, पढ़ें पूरा मामला

Sat, 04 Mar 2023 10:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Updated Sat, 04 Mar 2023 10:42 AM IST
विज्ञापन
Bail plea of thug who pretended to get job rejected
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
फतेहपुर जिले में मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक को ठगी का शिकार बनाने के आरोपी की जमानत याचिका जिला कोर्ट ने खारिज की है। मामले में पहले मास्टर माइंड की याचिका खारिज हो चुकी है। सदर कोतवाली में 20 सितंबर 2022 को रोहित ने नौकरी का झांसा देकर साढ़े छह लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन


मामले में मुख्य आरोपी हरिहरगंज कृष्णा कालोनी निवासी शैलेंद्र सिंह उर्फ राजू यादव है। मामले में शैलेंद्र के सहयोगी आशुतोष सिंह उर्फ शिवम सिंह, विकास यादव उर्फ संदीप, जितेंद्र उर्फ पिंटू, प्रशांत सिंह उर्फ दीपू यादव, प्रवीण यादव उर्फ पप्पू पायनियर आरोपी हैं।
विज्ञापन


आरोपियों ने 2018 में रोहित से साढ़े छह लाख रुपये मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए थे। इसके बाद मलेशिया भेजा था। जहां छोटी नाव में मजदूरी कराई गई थी। किसी तरह लौट सका था। मामले में मुख्य आरोपी शैलेंद्र और आशुतोष सिंह जेल में निरुद्घ हैं। कोर्ट ने शैलेंद्र की जमानत पहले खारिज की थी। इसके बाद आशुतोष की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। जिला कोर्ट ने आशुतोष की जमानत खारिज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed