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Fatehpur News: एसीजेएम कोर्ट ने आठ दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया

Wed, 20 Aug 2025 01:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Wed, 20 Aug 2025 01:56 AM IST
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ACJM court punished eight convicts with fine
फतेहपुर। एसीजेएम कोर्ट संख्या तीन ने विभिन्न मामलों के आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के गांव सैदपुर निवासी जय नरायण व जगतनारायण को चोरी के मामले में दोषी करार देकर एक-एक हजार के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक रुकने की सजा सुनाई है। दूसरे बिंदकी के रारी बुजुर्ग गांव निवासी हनीफ,मुकीम खां व मुबारक को गोवध के मामले में तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड व न्यायाल उठने तक की सजा सुनाई है। तीसरे गाजीपुर थाना क्षेत्र के गांव नएपुरवा निवासी वीरेंद्र को आर्म्स एक्ट में दो हजार, असोथर थाना क्षेत्र के गांव साधू का पुरवा निवासी शिवभोला को आर्म्स एक्ट में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। राधानगर थाना क्षेत्र के गांव रमवां निवासी ज्ञान सिंह को चोरी के मामले में एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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