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सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कालेज बिंदकी अमान्य

Wed, 12 Jul 2017 12:19 AM IST
Updated Wed, 12 Jul 2017 12:19 AM IST
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सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कालेज बिंदकी अमान्य
सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कालेज बिंदकी अमान्य
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फतेहपुर। सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कालेज बिंदकी बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई जांच में इसकी पुष्टि हो गई है। इस संस्था को सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग से प्राथमिक स्तर की मान्यता है। इसके बाद भी इंटरमीडिएट तक कक्षाएं चलाई जा रही हैं। डीआईओएस अवधेश नारायण मौर्य ने बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह को तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

सीएम कार्यालय में हुई गोपनीय शिकायत की जांच डीआईओएस को मिली थी। उनके आदेश पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल लंहगी के प्रधानाचार्य उदय प्रभात ने सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कालेज बिंदकी की जांच की। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कालेज बिना मान्यता के चल रहा है। इस संस्था को सिर्फ प्राथमिक स्तर की मान्यता है। मौके पर इंटरमीडिएट तक कक्षाएं संचालित होती मिलीं। संस्था को बेसिक शिक्षा विभाग ने मान्यता दे रखी है। ऐसी हालत में कार्रवाई का अधिकार भी उसी को है। डीआईओएस ने बताया कि अमान्य रूप से चल रहे सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कालेज बिंदकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीएसए को पत्र भेजा गया है।
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तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जानी है।

- सीएम से हुई थी शिकायत, जांच में की गई पुष्टि, मान्यता प्राथमिक की, इंटर तक चला रहे कक्षाएं


156 बच्चों का भविष्य अधर में
फतेहपुर। जांच टीम को कक्षा छह से 12 तक 156 बच्चे मिले। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य अधर में है। बिना मान्यता वाले ऐसे स्कूल बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, पंजीकरण किसी दूसरे स्कूल में करा देते हैं। इस स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों के सामने समस्या है कि वह अपने बच्चों को कहां और कैसे शिक्षा दिलाएं।
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बिना मान्यता चल रहे 126 स्कूल सूचीबद्घ
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के संचालित होने वाले 126 माध्यमिक स्कूल चिन्हित किए हैं। इनमें 13 स्कूलों की हाईस्कूल तक मान्यता है। इनमें इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। बाकी स्कूलों की प्राथमिक स्तर तक की मान्यता है। इनके खिलाफ सघन छापेमारी के लिए तीन राजकीय माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की कमेटी बनाई जाएगी। डीआईओएस अवधेश नारायण मौर्य ने बताया कि एक भी अमान्य स्कूल और कोचिंग संचालित नहीं होने दी जाएगी। अवैध कोचिंग बंद कराने के लिए अलग से तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले सप्ताह से छापेमारी शुरू कर दी जाएगी।

कोचिंग पर जीएसटी लागू
कोचिंग पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क में जीएसटी भी लागू होगी। डीआईओएस ने बताया कि 25 प्रतिशत जीएसटी की व्यवस्था शासन ने की है। यह शुल्क चालान से पंजीयन शुल्क के साथ बैंक में जमा करना होगा।


कोचिंग पढ़ाने पर रोक
माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के कोचिंग पढ़ाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। डायरेक्टर के पत्र में कोचिंग पढ़ाते पकड़े जाने पर कार्रवाई के लिए शासन को अनुमोदन भेजने के निर्देश हैं। इसकी पुष्टि डीआईओएस ने की है।
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