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15 अप्रैल अंतिम तारीख, आनलाइन से चूके तो नहीं बनेगा राशन कार्ड

Fri, 03 Apr 2015 12:13 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला फतेहपुर
ब्यूरो,अमर उजाला फतेहपुर Updated Fri, 03 Apr 2015 12:13 AM IST
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15 th april is the last date to apply for online rationcard

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिले के नगरीय और ग्रामीणांचलों में नए राशन कार्ड जारी करने के लिए शासन ने आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था लागू की है। आवेदन की की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है।

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ऐसे में यदि आनलाइन आवेदन करने से चूके तो राशन कार्ड प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ओम प्रकाश ने नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोटेदारों की दुकानों में सूची चस्पा कर दी गई थी, हालांकि जिनका नाम सूची में नहीं हैं उन्हें आनलाइन आवेदन करना होगा।
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ग्रामीण क्षेत्रों ग्राम पंचायत अधिकारी एवं क्षेत्रीय लेखपाल तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका कर्मियों द्वारा सर्वे कार्य कराया जा रहा है।

सर्वे टीम को उपभोक्ताओं द्वारा अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति उपलब्ध करानी होगी।

हालांकि अभी तक पचास फीसदी सर्वे कार्य ही हो पाया है। आलम यह है कि आनलाइन आवेदन करने के लिए सेंटरों में सौ से दो सौ रुपये वसूले जा रहे हैं।

इसके अलावा घंटों समय बर्बाद होता है जबकि आनलाइन आवेदन करने के लिए बीस रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

इनसेट  
ऐसे करें आवेदन  
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल नहीं है वह अपना आनलाइन आवेदन वेबसाइट http://164.100.181.140/NFSA पर कर सकते हैं।

इसके बाद क्या आप अपने पूर्व में राशन को चेक करना चाहते हैं पर क्लिक कर अपना राशन कार्ड का विवरण देख सकते हैं। कार्ड खोजने पर राशन कार्ड नहीं मिले तो new user register here पर क्लिक कर पंजीकरण कर सकते हैं।


आनलाइन पंजीकरण के लिए वोटर आईडी संख्या, बैंक एकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर में से किसी एक या अधिक का प्रयोग किया जा सकता है।


‘शासन के निर्देश के अनुसार नए राशन कार्ड के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा सभी कोटेदारों के यहां सूची चस्पा है। नगर पालिका कर्मियों को निर्देशित किया है कि काम में तेजी लाएं।’- ओम प्रकाश, जिला पूर्ति अधिकारी।

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