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Fatehpur News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म में 10 साल की सजा
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फतेहपुर। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। पांच सह आरोपियों को दोषमुक्त किया है। इनमें दो दोषी के भाई भी शामिल थे। अपर सत्र न्यायालय/एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोषी को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी पांच अप्रैल 2011 को घर में अकेली थी। वह करीब रात आठ बजे लापता हो गई थी।
किशोरी के पिता ने रेलबाजार निवासी दयाशंकर उर्फ बड़े और उसके भाई दयाराम, दयानंद और इनके रिश्तेदार गाजीपुर थाने के सुल्तानपुर गांव निवासी रामकृपाल व उसकी पत्नी तुलसी, बेटे मनीष कुमार को मामले में नामजद किया था। आरोप लगाया था कि किशोरी को उसके पिता का एक्सीडेंट होने का झांसा देकर आरोपी ले गए।
कोर्ट ने मामले की बुधवार को अंतिम सुनवाई की। अपहरण में आरोपी दयाराम, दयानंद, रामकृपाल, मनीष और तुलसी देवी को दोषमुक्त किया गया। कोर्ट ने दयाशंकर को दुष्कर्म में दोषी करार देकर सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी पांच अप्रैल 2011 को घर में अकेली थी। वह करीब रात आठ बजे लापता हो गई थी।
किशोरी के पिता ने रेलबाजार निवासी दयाशंकर उर्फ बड़े और उसके भाई दयाराम, दयानंद और इनके रिश्तेदार गाजीपुर थाने के सुल्तानपुर गांव निवासी रामकृपाल व उसकी पत्नी तुलसी, बेटे मनीष कुमार को मामले में नामजद किया था। आरोप लगाया था कि किशोरी को उसके पिता का एक्सीडेंट होने का झांसा देकर आरोपी ले गए।
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कोर्ट ने मामले की बुधवार को अंतिम सुनवाई की। अपहरण में आरोपी दयाराम, दयानंद, रामकृपाल, मनीष और तुलसी देवी को दोषमुक्त किया गया। कोर्ट ने दयाशंकर को दुष्कर्म में दोषी करार देकर सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
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