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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में युवक को तीन साल की सजा

Thu, 16 Oct 2025 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Oct 2025 11:56 PM IST
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Youth sentenced to three years in prison for attempted culpable homicide
फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या के प्रयास में वृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना नबावगंज क्षेत्र के गांव राजारामपुर मेई निवासी ओमप्रकाश यादव पुत्र सरनाम सिंह ने पिता पुत्र सहित चार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि आठ मार्च 2015 को भाई महताब सिंह घर के बाहर बैठा था। उसी दौरान गांव के अमर सिंह पुत्र सुमेर, पंची, विलायती और अजब सिंह पुत्रगण अमर सिंह लाठी-डंडा और टकोरा लेकर पहुंचे। गाली-गलौज करते हुए विलायती ने महताब सिंह के सिर पर टकोरा से वार कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। साक्ष्य के अभाव में अमर सिंह, पंची, अजब सिंह का नाम मुकदमे से निकाल दिया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने विलायती को गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी ठहराया।
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