{"_id":"6ad3d68116b9a642cc03817b","slug":"youth-convicted-for-molesting-a-minor-after-entering-her-home-farrukhabad-news-c-222-1-frk1001-150339-2026-10-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ में युवक दोषी करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ में युवक दोषी करार
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने राजीव प्रजापति को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेजने का आदेश दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तारीख तय की है।
थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली पीड़िता ने 27 अगस्त 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि 26 अगस्त की रात करीब 12 बजे उसके माता-पिता अस्पताल गए थे। वह घर पर छोटे भाई-बहनों के साथ थी। इसी दौरान मोहल्ला भाऊटोला का रहने वाला राजीव प्रजापति दीवार फांदकर घर में घुस आया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया और राजीव प्रजापति को दोषी ठहराया।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली पीड़िता ने 27 अगस्त 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि 26 अगस्त की रात करीब 12 बजे उसके माता-पिता अस्पताल गए थे। वह घर पर छोटे भाई-बहनों के साथ थी। इसी दौरान मोहल्ला भाऊटोला का रहने वाला राजीव प्रजापति दीवार फांदकर घर में घुस आया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया।
विज्ञापन
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया और राजीव प्रजापति को दोषी ठहराया।
विज्ञापन