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सुबोध समेत तीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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फर्रुखाबाद। जिला जज ने अपहरण के प्रयास और जानलेवा हमले के मुकदमे में आरोपी जिला पंचायत सदस्य डॉ. सुबोध यादव समेत दो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने एक अन्य दुष्कर्म व अपहरण के मुकदमे में आरोपी जिला पंचायत सदस्य की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत ने फतेहगढ़ के जय नारायन वर्मा रोड निवासी जिला पंचायत सदस्य डॉ. सुबोध यादव व मोहल्ला जाफरी निवासी अधिवक्ता उमेश यादव के खिलाफ अपहरण के प्रयास और जानलेवा हमले का मुकदमा कमालगंज थाने में दर्ज कराया था। डॉ. सुबोध यादव और उमेश यादव ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिला जज ने सुनवाई के बाद आरोपी जिला पंचायत सदस्य डॉ. सुुबोध यादव व उमेश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उधर दुष्कर्म व अपहरण के प्रयास के मुकदमे में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बैरामनगर निवासी जिला पंचायत सदस्य आरोपी आलोक यादव ने भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी जिला जज की अदालत में दी थी। जिला जज ने आलोक यादव की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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भाजपा विधायक के घर के बाहर दो कार सवारों में चली थी गोलियां
फर्रुखाबाद। जिला जज चवन प्रकाश ने सपा नेता के पुत्र की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। भाजपा विधायक के घर के बाहर दो कार सवारों में हुई फायरिंग के मामले में सपा नेता का पुत्र आरोपी है।
फतेहगढ़ के जय नारायन वर्मा रोड निवासी भोजपुर भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के घर के बाहर 16 जून को दो कार सवारों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। फायरिंग में विधायक के घर के बाहर खड़ी भाजपा नेता की कार का शीशा गोली लगने से टूट गया था। दरोगा ज्ञानेश्वर सिंह ने आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें छह आरोपी जेल भेजे गए थे। मुकदमे में फतेहगढ़ कोतवाली के लोको कॉलोनी निवासी सपा नेता योगेंद्र उर्फ चन्नू यादव का पुत्र आर्यन यादव भी आरोपी है। आर्यन यादव की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में पेश की गई थी। सुनवाई के बाद जिला जज ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत ने फतेहगढ़ के जय नारायन वर्मा रोड निवासी जिला पंचायत सदस्य डॉ. सुबोध यादव व मोहल्ला जाफरी निवासी अधिवक्ता उमेश यादव के खिलाफ अपहरण के प्रयास और जानलेवा हमले का मुकदमा कमालगंज थाने में दर्ज कराया था। डॉ. सुबोध यादव और उमेश यादव ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिला जज ने सुनवाई के बाद आरोपी जिला पंचायत सदस्य डॉ. सुुबोध यादव व उमेश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उधर दुष्कर्म व अपहरण के प्रयास के मुकदमे में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बैरामनगर निवासी जिला पंचायत सदस्य आरोपी आलोक यादव ने भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी जिला जज की अदालत में दी थी। जिला जज ने आलोक यादव की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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भाजपा विधायक के घर के बाहर दो कार सवारों में चली थी गोलियां
फर्रुखाबाद। जिला जज चवन प्रकाश ने सपा नेता के पुत्र की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। भाजपा विधायक के घर के बाहर दो कार सवारों में हुई फायरिंग के मामले में सपा नेता का पुत्र आरोपी है।
फतेहगढ़ के जय नारायन वर्मा रोड निवासी भोजपुर भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के घर के बाहर 16 जून को दो कार सवारों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। फायरिंग में विधायक के घर के बाहर खड़ी भाजपा नेता की कार का शीशा गोली लगने से टूट गया था। दरोगा ज्ञानेश्वर सिंह ने आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें छह आरोपी जेल भेजे गए थे। मुकदमे में फतेहगढ़ कोतवाली के लोको कॉलोनी निवासी सपा नेता योगेंद्र उर्फ चन्नू यादव का पुत्र आर्यन यादव भी आरोपी है। आर्यन यादव की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में पेश की गई थी। सुनवाई के बाद जिला जज ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।