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फर्रुखाबाद: धोखाधड़ी के मुकदमे में आरोपी सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ वारंट जारी
Thu, 19 Aug 2021 07:40 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 19 Aug 2021 07:40 PM IST
सार
संपत्ति की कीमत करीब तीन करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये है। जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में जिलाधिकारी ने उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित कर दिया था।
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सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार त्यागी ने धोखाधड़ी के मुकदमे में आरोपी सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ वक्फ संपत्ति को कूटरचित तरीके से अपने नाम वसीयत कराने का मुकदमा दर्ज है।
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी/सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त छोटेलाल ने गल्ला मंडी निवासी सपा नेता पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ तीन सितंबर 2020 को मऊदरवाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप है कि उर्मिला राजपूत ने सत्ता का अनुचित प्रयोग कर ग्राम नूरपुर में स्थित वक्फ की भूमि कूटचरित तरीके से अपने नाम वसीयत कराकर कब्जा कर लिया था।
संपत्ति की कीमत करीब तीन करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये है। जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में जिलाधिकारी ने उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित कर दिया था। विवेचक ने जून 2021 में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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कोर्ट से पूर्व विधायक को समन जारी किया गया लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुईं। इस पर सीजेएम ने उर्मिला राजपूत के खिलाफ 20 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को वारंट तामील कराने का आदेश दिया गया है। मुकदमे में 26 अगस्त 2021 की तारीख लगाई गई है।
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जिला अल्पसंख्यक अधिकारी/सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त छोटेलाल ने गल्ला मंडी निवासी सपा नेता पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ तीन सितंबर 2020 को मऊदरवाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप है कि उर्मिला राजपूत ने सत्ता का अनुचित प्रयोग कर ग्राम नूरपुर में स्थित वक्फ की भूमि कूटचरित तरीके से अपने नाम वसीयत कराकर कब्जा कर लिया था।
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संपत्ति की कीमत करीब तीन करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये है। जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में जिलाधिकारी ने उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित कर दिया था। विवेचक ने जून 2021 में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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कोर्ट से पूर्व विधायक को समन जारी किया गया लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुईं। इस पर सीजेएम ने उर्मिला राजपूत के खिलाफ 20 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को वारंट तामील कराने का आदेश दिया गया है। मुकदमे में 26 अगस्त 2021 की तारीख लगाई गई है।