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भूमाफिया पूर्व विधायक व परिजनों के 6 शस्त्र लाइसेंस निरस्त
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पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत।
- फोटो : FARRUKHABAD
उर्मिला राजपूत व परिजनों के छह शस्त्र लाइसेंस निरस्त
फर्रुखाबाद। भूमाफिया पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत की राइफल व रिवाल्वर के शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिए हैं। इसके अलावा उनके पति के दो, पुत्र व पुत्रवधू सहित कुल छह शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
मोहल्ला पल्ला गल्ला मंडी निवासी उर्मिला राजपूत को वक्फ संपत्ति का फर्जी तरीके से बैनामा कराने के मामले में जिलाधिकारी ने भूमाफिया घोषित किया था। इसी के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उनके पुत्र पंचशील राजपूत के खिलाफ जानलेवा हमला सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बेटे के आपराधिक इतिहास को देखते हुए और पूर्व विधायक के भूमाफिया होने से 315 बोर राइफल, पिस्टल, पति रामकृष्ण राजपूत की रिवाल्वर व राइफल, उनकी पुत्रवधू पूर्व ब्लॉक प्रमुख उर्मिला राजपूत पत्नी पंचशील राजपूत (पूर्व विधायक व बहू के नाम एक ही हैं) की 22 बोर की राइफल व छोटे पुत्र अंतरिक्ष राजपूत की 315 बोर की राइफल के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।
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22 मार्च को जिलाधिकारी ने सभी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते हुए निरस्तीकरण का नोटिस भेजा था। इसका 31 मार्च को स्पष्टीकरण दिया गया। जवाब से संतुष्ट न होने पर जिलाधिकारी ने सभी लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। उन्होंने एक माह में शस्त्रों की बिक्री न करने पर शहर कोतवाल को सरकारी मालखाने में जमा कराने का आदेश दिया है।
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फर्रुखाबाद। भूमाफिया पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत की राइफल व रिवाल्वर के शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिए हैं। इसके अलावा उनके पति के दो, पुत्र व पुत्रवधू सहित कुल छह शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
मोहल्ला पल्ला गल्ला मंडी निवासी उर्मिला राजपूत को वक्फ संपत्ति का फर्जी तरीके से बैनामा कराने के मामले में जिलाधिकारी ने भूमाफिया घोषित किया था। इसी के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उनके पुत्र पंचशील राजपूत के खिलाफ जानलेवा हमला सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बेटे के आपराधिक इतिहास को देखते हुए और पूर्व विधायक के भूमाफिया होने से 315 बोर राइफल, पिस्टल, पति रामकृष्ण राजपूत की रिवाल्वर व राइफल, उनकी पुत्रवधू पूर्व ब्लॉक प्रमुख उर्मिला राजपूत पत्नी पंचशील राजपूत (पूर्व विधायक व बहू के नाम एक ही हैं) की 22 बोर की राइफल व छोटे पुत्र अंतरिक्ष राजपूत की 315 बोर की राइफल के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।
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22 मार्च को जिलाधिकारी ने सभी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते हुए निरस्तीकरण का नोटिस भेजा था। इसका 31 मार्च को स्पष्टीकरण दिया गया। जवाब से संतुष्ट न होने पर जिलाधिकारी ने सभी लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। उन्होंने एक माह में शस्त्रों की बिक्री न करने पर शहर कोतवाल को सरकारी मालखाने में जमा कराने का आदेश दिया है।