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Farrukhabad News: कब्जा करने, मारपीट में उदयपाल की हुई कोर्ट में पेशी
Thu, 04 Dec 2025 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Thu, 04 Dec 2025 12:27 AM IST
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फोटो-23 पुलिस हिरासत में कोर्ट में पेश होने आया पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव। संवाद
- अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कोर्ट ने भेज दिया था जेल, जमानत पर सुनवाई 10 को
संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। एससी-एसटी के मामले में शनिवार को जेल भेजे गए कंपिल के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव को बुधवार को अदालत में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए एक जनवरी की तारीख तय की है। इसके अलावा इस मामले में जमानत अर्जी पर 10 दिसंबर को सुनवाई होगी।
मामला कंपिल क्षेत्र के गांव सिसैया नगला निवासी रामसनेही द्वारा वर्ष 2023 में दर्ज कराई गई प्राथमिकी से संबंधित है। आरोप है कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके साथियों ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए जबरन फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया था। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट भी की थी।
मामले में तलब किए जाने के बाद भी पूर्व चेयरमैन अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की नोटिस जारी किया गया था। सोमवार को उसने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायालय एससी-एसटी में आत्मसमर्पण कर अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने अर्जी खारिज कर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। स्थाई जमानत अर्जी पर अदालत ने संबंधित थाने से आख्या तलब की है।
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- अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कोर्ट ने भेज दिया था जेल, जमानत पर सुनवाई 10 को
संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। एससी-एसटी के मामले में शनिवार को जेल भेजे गए कंपिल के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव को बुधवार को अदालत में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए एक जनवरी की तारीख तय की है। इसके अलावा इस मामले में जमानत अर्जी पर 10 दिसंबर को सुनवाई होगी।
मामला कंपिल क्षेत्र के गांव सिसैया नगला निवासी रामसनेही द्वारा वर्ष 2023 में दर्ज कराई गई प्राथमिकी से संबंधित है। आरोप है कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके साथियों ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए जबरन फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया था। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट भी की थी।
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मामले में तलब किए जाने के बाद भी पूर्व चेयरमैन अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की नोटिस जारी किया गया था। सोमवार को उसने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायालय एससी-एसटी में आत्मसमर्पण कर अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने अर्जी खारिज कर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। स्थाई जमानत अर्जी पर अदालत ने संबंधित थाने से आख्या तलब की है।
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