{"_id":"6449893c1415a3521e0296a4","slug":"two-years-imprisonment-to-the-culprits-in-illegal-arms-farrukhabad-news-c-12-1-201934-2023-04-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: अवैध शस्त्र में दोषियों को दो वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: अवैध शस्त्र में दोषियों को दो वर्ष की सजा
Thu, 27 Apr 2023 01:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Thu, 27 Apr 2023 01:57 AM IST
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। अवैैध शस्त्र अधिनियम में दो दोषियों को कोर्ट ने दो वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को दस- दस हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए है।
कायमगंज के तत्कालीन कोतवाल नागेश कुमार मिश्रा ने जनपद कानपुर देहात कोतवाली सदर गांव असरौली निवासी प्रदीप, कंपिल थाना क्षेत्र के उस्मान नगर निवासी कुंवर पाल व गांव मिस्तनी निवासी चार लोगों के खिलाफ अवैध शस्त्रों से पुलिस पर फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने प्रदीप व कुंवरपाल के खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) महेंद्र सिंह की कोर्ट ने प्रदीप व कुंवरपाल को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया। उन्होंने दोनों दोषियों को दो वर्ष की सजा सुनाई और दस- दस हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
कायमगंज के तत्कालीन कोतवाल नागेश कुमार मिश्रा ने जनपद कानपुर देहात कोतवाली सदर गांव असरौली निवासी प्रदीप, कंपिल थाना क्षेत्र के उस्मान नगर निवासी कुंवर पाल व गांव मिस्तनी निवासी चार लोगों के खिलाफ अवैध शस्त्रों से पुलिस पर फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने प्रदीप व कुंवरपाल के खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) महेंद्र सिंह की कोर्ट ने प्रदीप व कुंवरपाल को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया। उन्होंने दोनों दोषियों को दो वर्ष की सजा सुनाई और दस- दस हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन