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Farrukhabad News: गैंगस्टर में दो ग्रामीणों को छह साल का कारावास

Sat, 13 Sep 2025 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Sat, 13 Sep 2025 12:21 AM IST
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Two villagers sentenced to six years imprisonment in gangster case
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के दो की सुनवाई पूरी कर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने चक्रपाल व रघुवीर को दोषी ठहराया।
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शुक्रवार को प्रत्येक दोषी को छह- छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में तीन के खिलाफ 23 साल पूर्व रिपोर्ट दर्ज हुई थी। सुनवाई के दौरान एक की मौत हो गई थी।
तत्कालीन थानाध्यक्ष कंपिल राजेश कुमार ने 23 वर्ष पूर्व 28 मई 2002 को गांव अहिवरन नगला निवासी सूरजपाल, चक्रपाल व रघुवीर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि यह लोग गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, वसूली, मारपीट करते हैं। इन लोगों के खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की।
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विवेचक ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान सूरजपाल की मौत हो गई। विशेष न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चक्रपाल व रघुवीर सिंह को दोषी ठहराया।
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शुक्रवार को प्रत्येक दोषी को छह- छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10- 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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