फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Two sentenced to seven years for culpable homicide

गैर इरादतन हत्या में दो को सात साल की सजा

Tue, 13 Sep 2022 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2022 11:57 PM IST
विज्ञापन
Two sentenced to seven years for culpable homicide
फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में कोर्ट ने दोष सिद्ध दो लोगों को सात साल की सजा सुनाई है। 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक राजेपुर क्षेत्र के गांव कुतलूपुर निवासी शिवपाल की गांव के हरीराम से रंजिश थी। 23 जनवरी 2000 को शिवपाल दरवाजे के पास आग ताप रहे थे। इसी समय गांव के हरीराम व बड़े लल्ला लाठी-डंडा लेकर आए और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठीडंडों से शिवपाल की पिटाई कर दी।
सिर में लाठी लगने से वह बेहोश होकर गिर पड़े, दोनों हमलावर वहां से भाग गए थे। परिजनों ने शिवपाल को अस्पताल में भर्ती कराया। 24 जनवरी को उसकी मौत हो गई। भाई खुशीराम ने हरीराम व बड़े लल्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

विवेचक ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके पांडेय, अखिलेश कुमार, संजीव मिश्रा, भानु प्रकाश मिश्रा ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दोनों को दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जुर्माना वसूल होने पर 1.20 लाख रुपये शिवपाल की पत्नी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed