फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Two gangsters sentenced to six years imprisonment each

Farrukhabad News: दो गैंगस्टरों को छह-छह साल की कैद

Wed, 20 Nov 2024 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 11:59 PM IST
विज्ञापन
Two gangsters sentenced to six years imprisonment each
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मामले में एडीजे पांच/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को छह- छह साल कैद की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया है।
विज्ञापन

थाना मेरापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामवीर सिंह ने एक अक्तूबर 2002 को मेरापुर थाने में कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव रोहिला निवासी नागेंद्र व नगला अनूप निवासी पन्नालाल के खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। इसमें पता चला कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप की धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन

एडीजे पांच/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नागेंद्र व पन्नालाल को मंगलवार को दोषी करार दिया था। बुधवार को आरोपियों को छह- छह साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भोगने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed