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Farrukhabad News: 30 वर्ष पहले ठेकेदार से 500 रुपये लूटने में दो दोषी करार

Fri, 08 Mar 2024 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 Mar 2024 12:36 AM IST
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Two found guilty of looting Rs 500 from a contractor 30 years ago
फर्रुखाबाद। 30 वर्ष पहले जल निगम ठेकेदार से तमंचे के बल पर 500 रुपये लूटने में गवाह व साक्ष्य के आधार गैंगस्टर न्यायाधीश राकेश कुमार ने दो आरोपियों को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 11 मार्च की तिथि नियत की है। दो आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। जबकि एक को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
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कंपिल थाना क्षेत्र के गांव मेदपुर निवासी सुरेश चंद्र जल निगम में ठेकेदारी करते थे। वह गांव में हैंडपंप लगाने का काम करते थे। 21 जुलाई 1994 को सुरेश चंद्र गांव सिकंदरपुर खास निवासी मोहम्मद रफीक के साथ बाइक से घर आ रहे थे। जब वह चमन नगरिया गूजरपुर गांव के बीच पहुंचे, तभी चार लोगों ने तमंचे के बल पर बाइक रोक ली।
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इन लोगों ने 500 रुपये व प्रपत्र लूट लिए। सुरेश चंद्र व रफीक के हाथ-पैर बांध कर उनको बाग में फेंक दिया। बाइक भी लेकर चले गए। विवेचक ने इस मामले में गांव गूजरपुर निवासी उमेश, राजबहादुर, कल्लू, पन्नालाल, हरवीर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी कल्लू, पन्नालाल की मौत हो गई। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी उमेश व राजबहादुर को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 11 मार्च की तिथि नियत की है। साक्ष्य के अभाव में हरवीर को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से कृष्ण कुमार पांडेय ने दलीले दीं।
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