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Farrukhabad News: लूटपाट कर युवक की हत्या में दो पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। मैनपुरी के युवक से 32 वर्ष पहले लूटपाट कर हत्या करने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। 23 फरवरी को दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
मैनपुरी थाना भोगांव के हुसैनपुर निवासी सत्यभान 23 नवंबर 1991 को नवाबगंज थाना क्षेत्र में काम से आए हुए थे। गांव कलौली के पास बदमाशों ने सत्यभान से सोने-चांदी के जेवर व नकदी लूट ली। विरोध करने पर उसकी हत्या कर शव खेत में फेंक कर चले गए थे। गांव कलौली के चौकीदार रामनाथ की सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था।
12 दिसंबर 1991 को सुघर सिंह भाई सत्यभान को तलाशते हुए नवाबगंज थाने में पहुंचा। हुलिया बताने पर पुलिस ने मृतक का फोटोग्राफ व उसके कपड़े दिखाए। सुघर सिंह ने कपड़े व फोटो देखकर भाई की शिनाख्त कर ली। पुलिस ने सुघर सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने मजनू कहार, करू उर्फ दीपचंद्र, लखपति धानुक, मान सिंह कहार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान मान सिंह कहार व मजनू कहार की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एंटी डकैती न्यायाधीश विष्णु कुमार ने करू उर्फ दीपचंद्र व लखपति धानुक को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है।
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मैनपुरी थाना भोगांव के हुसैनपुर निवासी सत्यभान 23 नवंबर 1991 को नवाबगंज थाना क्षेत्र में काम से आए हुए थे। गांव कलौली के पास बदमाशों ने सत्यभान से सोने-चांदी के जेवर व नकदी लूट ली। विरोध करने पर उसकी हत्या कर शव खेत में फेंक कर चले गए थे। गांव कलौली के चौकीदार रामनाथ की सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था।
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12 दिसंबर 1991 को सुघर सिंह भाई सत्यभान को तलाशते हुए नवाबगंज थाने में पहुंचा। हुलिया बताने पर पुलिस ने मृतक का फोटोग्राफ व उसके कपड़े दिखाए। सुघर सिंह ने कपड़े व फोटो देखकर भाई की शिनाख्त कर ली। पुलिस ने सुघर सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने मजनू कहार, करू उर्फ दीपचंद्र, लखपति धानुक, मान सिंह कहार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान मान सिंह कहार व मजनू कहार की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एंटी डकैती न्यायाधीश विष्णु कुमार ने करू उर्फ दीपचंद्र व लखपति धानुक को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है।